नगरीय निकाय के मतदान हेतु मतदाता की पहचान के लिये 15 पहचान पत्र जारी
नगरीय चुनाव के लिए प्रशासन की तैयारियां जोरों पर
नगरीय निकाय के मतदान हेतु मतदाता की पहचान के लिये 15 पहचान पत्र जारी
प्रभात पाण्डेय/ रिपोर्टर
प्रतापगढ़। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय) विनायक शुक्ल ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा नगरीय निकायों के सामान्य निर्वाचन-2022 में निर्वाचकों के प्रतिरूपण को रोकने और उनकी पहचान सुनिश्चित करने के लिये मतदान करने हेतु 15 पहचान पत्र जारी किये गये है जिनमें से कोई एक पहचान पत्र मतदाता के पास होना अनिवार्य होगा। उन्होने बताया है कि 15 पहचान पत्रों क्रमशः
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत मतदाता पहचान पत्र,
आधार कार्ड,
पासपोर्ट,
ड्राइविंग लाइसेन्स,
पैन कार्ड,
राज्य/केन्द्र सरकार,
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों,
स्थानीय निकायों अथवा पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किये जाने वाले फोटोयुक्त पहचान पत्र,
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/पोस्ट आफिस द्वार जारी फोटोयुकत पासबुक,
फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख यथा-भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक,
पेंशन भुगतान आदेश, वृद्धावस्था पेंशन आदि,
फोटोयुक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र,
फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेन्स,
फोटोयुक्त शारीरिक रूप से अशक्त होने का प्रमाण पत्र,
श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड,
राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के अन्तर्गत रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इण्डिया द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड,
सांसदों, विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र तथा राशन कार्ड
में अगर कोई भी कार्ड है तो वह मतदान कर सकते है। यह भी बताया गया है कि उपर्युक्त कोई दस्तावेज जो परिवार के मुखिया के पास ही उपलब्ध होते है वे उक्त परिवार के दूसरे सदस्यों की पहचान के लिये भी वैध माने जायेगें बशर्ते कि सभी सदस्य एक साथ आते है और उन सदस्यों की पहचान परिवार के मुखिया द्वारा की जाती है