14 सितंबर को सभी न्यायालयों में लगेगी ‘लोक अदालत, बैठक में दी जानकारी ‘
राष्ट्रीय लोक अदालत की प्रक्रिया सरल व सुलह समझौते पर आधारित, जिला जज अब्दुल शाहिद अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, प्रतापगढ़
गाँव लहरिया न्यूज़/पट्टी
राष्ट्रीय लोक अदालत की प्रक्रिया सरल व सुलह समझौते पर आधारित । जिला जज अब्दुल शाहिद अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रतापगढ़ के आदेश एवं अपर जिला जज सुमित पवार सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जनपद न्यायालय प्रतापगढ़ के निर्देशन व उप जिलाधिकारी पट्टी तनवीर अहमद के मार्गदर्शन में थाना समाधान दिवस कोतवाली पट्टी में 14 सितंबर 2024 राष्ट्रीय लोक अदालत के सम्बन्ध में लोगों को जानकारी देते हुए तहसीलदार पट्टी पवन कुमार सिंह ने कहा कि लोक अदालत की प्रक्रिया सरल एवं सुलह समझौते पर आधारित है , लोक अदालत के माध्यम से विवादों के समाधान से मामलों से छुटकारा मिलता है । लोक अदालत में वादों के निस्तारण हेतु किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना होता है एवं लोक अदालत के निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती, किसी भी शमनीय लम्बित वाद को राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित कराने हेतु संबंधित न्यायालय से सम्पर्क किया जा सकता है। इस अवसर पर राम प्रकाश पाण्डेय संचालक लीगल एड क्लीनिक तहसील पट्टी ने कहा कि समस्त प्रकार के शमनीय आपराधिक मामले, चेक बाउंस संबंधित धारा 138 एन आई एक्ट के वाद,बैंक रिकवरी वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, बिजली एवं जल के बिल से संबंधित दंड वाद, श्रमवाद, राजस्व वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, वैवाहिक पारिवारिक वाद, एवं अन्य सिविल वाद का राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण कराया जा सकता है। इस अवसर पर थानाध्यक्ष पट्टी आलोक कुमार , पैनल अधिवक्ता बिंदेश्वरी प्रसाद बिंदु पाठक, दीनानाथ वर्मा, प्रदुम सिंह आदि लोग मौजूद रहे।