राष्ट्रीय लोक अदालत में, मुफ्त में होता है विवादों का समाधान

गाँव लहरिया न्यूज/पट्टी 

उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश एवं जिला जज अब्दुल शाहिद के आदेश एवं अपर जिला जज नीरज कुमार बरनवाल सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिविल कोर्ट प्रतापगढ़ के निर्देशन व उप जिलाधिकारी पट्टी देश दीपक के मार्गदर्शन एवं तहसीलदार पट्टी मनोज कुमार राय सचिव तहसील विधिक सेवा समिति के कुशल नेतृत्व में लीगल एड क्लीनिक तहसील पट्टी पर लोगों को 21 मई 2023 राष्ट्रीय लोक अदालत का पंपलेट वितरण कर जागरूक किया गया।

इस अवसर पर राम प्रकाश पाण्डेय संचालक लीगल एड क्लीनिक पट्टी,पी एल वी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने कहा कि लोक अदालत की प्रक्रिया सरल एवं सुलह समझौते पर आधारित है , लोक अदालत के माध्यम से विवादों के समाधान से मामलों से छुटकारा मिलता है । लोक अदालत में मामले के निस्तारण हेतु किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना होता है एवं लोक अदालत के निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती, न्यायालय में लंबित वाद को राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित कराने हेतु संबंधित न्यायालय से सम्पर्क किया जा सकता है।

समस्त प्रकार के शमनीय आपराधिक मामले, चेक बाउंस संबंधित धारा 138 एन आई एक्ट के वाद,बैंक रिकवरी वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, बिजली एवं जल के बिल से संबंधित दंड वाद, श्रमवाद, राजस्व वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, वैवाहिक पारिवारिक वाद, एवं अन्य सिविल वाद का राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण कराया जा सकता है।

इस अवसर पर पैनल अधिवक्ता बिंदेश्वरी प्रसाद पाठक इन्द्र प्रसाद तिवारी, अजीत गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे।

Related Articles

Back to top button