न्याय पाना व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार – अपर जिला जज नीरज कुमार बरनवाल
जरूरी है विधिक साक्षरता,न्यायाधीश अश्वनी कुमार उपाध्याय
गाँव लहरिया न्यूज/डेस्क
उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश एवं जिला जज अब्दुल शाहिद अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रतापगढ़ के आदेश के क्रम में पट्टी तहसील सभागार में निशुल्क विधिक सहायता कल्याणकारी योजनाएं एवं मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना विषय पर आयोजित विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर में लोगों को संबोधित करते हुए अपर जिला जज नीरज कुमार बरनवाल सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रतापगढ़ ने कहा कि कमजोर वर्गों के लिए निशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है, न्याय पाना व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है, हर व्यक्ति विधि के समक्ष समान है कोई भी व्यक्ति विधिक सहायता से वंचित न हो इसीलिए निशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है। उन्होंने वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली के बारे में चर्चा करते हुए बताया कि ए डी आर के माध्यम से आपसी सुलह समझौते के आधार पर विवादों को निस्तारित कराया जा सकता है, आपसी सुलह समझौते के आधार पर विवादों के समाधान से दोनों पक्षों की जीत होती है। वैवाहिक विवादों को प्री लिटिगेशन के अंतर्गत मध्यस्थता के माध्यम से निस्तारित कराने का प्रावधान किया गया है, कोई भी व्यक्ति वैवाहिक विवाद की स्थिति में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मध्यस्थता के माध्यम से वैवाहिक विवाद का समाधान प्राप्त कर सकता है। उन्होंने लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम पर चर्चा करते हुए बताया कि कोई भी व्यक्ति जिस किसी अपराध हेतु अभियोजित किया गया हो तथा उसके पास अधिवक्ता रखने का आर्थिक सामर्थ ना हो वह लीगल एड डिफेंस काउंसिल के लिए जनपद न्यायालय स्थित कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रतापगढ़ में प्रार्थना पत्र दे सकता है । उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति जो कारागार में निरूद्ध हो और अपने मुकदमे की पैरवी करने में अक्षम हो तो वह लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम की सहायता प्राप्त कर सकता है।
इस अवसर पर ग्राम न्यायालय के न्यायाधीश अश्वनी कुमार उपाध्याय ने कहा कि विधिक साक्षरता से लोगों को जागरूक करना अत्यंत पुनीत कार्य है, इससे समाज के लोगों को अपने कानूनी अधिकारों की जानकारी होती है वही वंचित वर्ग की सरकार की कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच सुनिश्चित होती है। उन्होंने कहा कि निशुल्क विधिक सहायता के माध्यम से ऐसा कार्य किया जाता है जिसमें लोगों की भलाई सन्निहित होती है। इस अवसर पर जिला प्रोवेशन अधिकारी रंन बहादुर वर्मा ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य एवं निराश्रित पेंशन के बारे में लोगों को जानकारी प्रदान किया।
कार्यक्रम में तहसीलदार पट्टी मनोज कुमार राय सचिव तहसील विधिक सेवा समिति ने कहा कि निशुल्क विधिक सहायता के लिए निरंतर क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं, पात्र व्यक्ति लीगल एंड क्लीनिक से संपर्क कर निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्रम का संचालन पी एल वी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राम प्रकाश पाण्डेय संचालक लीगल एड क्लीनिक तहसील पट्टी ने किया। इस अवसर पर नायब तहसीलदार पट्टी रामेश्वर तिवारी, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राधा रमण मिश्र, महामंत्री अनिल सिंह,पैनल अधिवक्ता इन्द्र प्रसाद तिवारी , बिंदेश्वरी प्रसाद बिंदु पाठक, रंजन त्रिपाठी, महेंद्र त्रिपाठी, मुनेंद्र प्रताप भारती, विशाल त्रिपाठी सुरेंद्र कुमार सरोज, नायब नाजिर वीरेंद्र शर्मा, प्रमोद कुमार यादव,राजेश कुमार आदि लोगों ने सहभागिता किया।