प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य
नवीन आवेदनकर्ताओं के साथ-साथ पूर्व लाभार्थियों को भी करानी होगी रजिस्ट्री

गाँव लहरिया न्यूज़ डेस्क /प्रतापगढ़
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अब सरकार ने एक अहम बदलाव करते हुए “फार्मर रजिस्ट्री” को अनिवार्य कर दिया है। यह प्रावधान न केवल नए आवेदन करने वाले किसानों के लिए लागू होगा, बल्कि पूर्व से इस योजना का लाभ ले रहे किसानों को भी आगामी किश्तों का लाभ पाने के लिए अपनी रजिस्ट्री कराना अनिवार्य होगा।
उप कृषि निदेशक श्री विनोद कुमार यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद प्रतापगढ़ के सभी कृषक बंधु, जो अब तक किसी कारणवश इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण नहीं कर सके हैं, अथवा वरासत आदि के माध्यम से नए कृषक बने हैं, वे अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र पर जाकर शीघ्र अपनी फार्मर रजिस्ट्री पूर्ण कराएं।
उन्होंने बताया कि योजना से जुड़े लाभार्थियों को आगामी किश्तों का लाभ केवल तभी मिलेगा जब उन्होंने निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार फार्मर रजिस्ट्री करा ली हो। रजिस्ट्री न कराने की स्थिति में किसान भविष्य में योजना के अंतर्गत मिलने वाले आर्थिक लाभ से वंचित हो सकते हैं।
किसानों की सुविधा हेतु कृषि विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारी आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। उप कृषि निदेशक ने सभी किसानों से समय पर रजिस्ट्री कराने की अपील की है ताकि योजना का लाभ निर्बाध रूप से उन्हें प्राप्त होता रहे।