आतिशबाजी का व्यवसाय करने वालों के लिए शासन का दिशा निर्देश जारी

अग्निशमन विभाग की एन0ओ0सी0 के बगैर दूकान चलायी तो होगी कार्यवाही

अपर जिला मजिस्ट्रेट ने आतिशबाजी की विक्री हेतु स्थाई एवं अस्थाई शेड मेंं दुकानों के लिये दिशा निर्देश जारी किया

गाँव लहरिया न्यूज/सूचना विभाग

प्रतापगढ़। अपर जिला मजिस्ट्रेट त्रिभुवन विश्वकर्मा ने दीपावली पर्व पर आतिशबाजी की विक्री हेतु स्थाई एवं अस्थाई सेड में दुकानों के लिये दिशा निर्देश जारी किया है। उन्होने कहा है कि आतिशबाजी को सुरक्षित एवं अज्वलनशील सामग्री से बने शेड में रखा जाये। आतिशबाजी का अस्थाई दुकान, एक दूसरे से 3 मीटर की दूरी पर एवं किसी सुरक्षित स्थलों से 50 मीटर की दूरी पर होगी। यह अस्थाई दुकान एक दूसरे के आमने-सामने नही होगी। सुरक्षा दूरी के अन्दर एवं इन दुकानों में प्रकाश हेतु किसी प्रकार का तेल, गैस, लैम्प एवं खुली बिजली बत्तियों का प्रयोग नही होगा। यदि किसी बिजली की लाईन का प्रयोग किया जाता है तो इसे या तो दीवार पर या छत पर दृढ़ता से लगाना होगा एवं किसी प्रकार के तार लटके नही होगें। इन बत्तियों के लिये स्विच दीवार पर लगाने होगें एवं एक पंक्ति की सभी दुकानों के लिये मास्टर स्विच लगाना होगा। किसी दुकान के 50 मीटर के अन्दर आतिशबाजी का प्रदर्शन प्रतिबन्धित होगा। प्रत्येक मास्टर स्विच से फ्यूज या सर्किट ब्रेकर लगा होना चाहिये जिससे की शार्ट सर्किट होने पर विद्युत प्रवाह स्वतः ही बन्द हो जाये।


अपर जिला मजिस्ट्रेट ने अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी/पश्चिमी से अनुरोध किया है कि विस्फोटक पदार्थ/आतिशबाजी लाइसेंसी दुकानों की स्वयं स्थलीय जांच कर लाइसेंस धारक के बैध लाइसेंस के अनुसार स्टाक/स्टाकबुक, दुकान का निर्धारित स्थान/स्थल आबादी व भीड़-भाड़ के इलाके में मानक के अनुरूप है अथवा नहीं के सम्बन्ध में विधिवत् स्थलीय जांच, उचित मात्रा में फायर एक्सिटिग्यूशर, पानी, बालू आदि दुकानों पर अग्निशमन सुरक्षा हेतु सदैव उपलब्ध रखने तथा नाबालिक बच्चों व बस्ती/बाजार आदि से सदैव दूर एवं ज्वलनशील पदार्थो के दृष्टिगत आतिशबाजी निर्माण/भण्डारण एवं क्रय-विक्रय स्थलों पर अग्नि दुर्घटना की रोकथाम के लिये अग्नि निवारण, अग्नि सुरक्षा एवं अग्निशमन व्यवस्था के सम्बन्ध में अग्निशमन विभाग की एन0ओ0सी0 जारी होने के उपरान्त ही आतिशबाजी का व्यवसाय किया जा रहा है अथवा नही, साथ ही साथ अद्यावधिक नवीनीकरण है अथवा नही एवं लाइसेंसी द्वारा आबादी व भीड़-भाड़ इलाके में तो व्यवसाय नही किया जा रहा है। यदि लाइसेंसी द्वारा जांच में समस्त शर्तो के विरूद्ध पाया जाता है तो उसके आतिशबाजी लाइसेंस के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाये।

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