प्राइमरी शिक्षकों के लिए बड़ी खबर : नहीं लगा सकते ‘बीएलओ ड्यूटी’ – हाईकोर्ट
यूपी के बेसिक शिक्षा विभाग का है मामला
शिक्षकों को बीएलओ ड्यूटी के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता :एडवोकेट सत्येन्द्र चन्द्र त्रिपाठी
प्रयागराज । हाईकोर्ट ने मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा कानून (आरटीई एक्ट) के प्रावधानों के मद्देनजर शिक्षकों की बूथ लेवल अफसर (बीएलओ) के रूप में ड्यूटी करने पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि याची शिक्षकों की बीएलओ के रूप में ड्यूटी न लगाई जाए। माननीय उच्च न्यायालय ने महानिदेशक को आदेशित किया है कि वह जिलाधिकारी एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी कौशाम्बी के लिए आवश्यक निर्देश दे की याची सहायक अध्यापक की ड्यूटी BLO के रूप में न लगाये । हमारे संवादाता से बात चीत में एडवोकेट सत्येन्द्र चन्द्र त्रिपाठी ने बातया कि शिक्षकों को बीएलओ ड्यूटी के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता ।
पढ़े आदेश: