अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर कोठियार में आयोजित हुआ विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर

गाँव लहरिया न्यूज/पट्टी

जनपद न्यायाधीश प्रदीप कुमार सिंह के आदेश एवं अपर जिला जज नीरज कुमार बरनवाल सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रतापगढ़ के निर्देशन एवं तहसीलदार पट्टी मनोज कुमार राय के मार्गदर्शन में सम्पन्न हुआ कार्यक्रम

अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर तहसील पट्टी के ग्राम कोठियार में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर में लोगों को संबोधित करते हुए नायब तहसीलदार पट्टी रामेश्वर तिवारी ने कहा कि श्रमिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से हर साल दुनियाभर में मजदूर दिवस मनाया जाता है। यह दिन मजदूरों के नाम समर्पित है, ताकि मजदूरों की स्थिति समाज में मजबूत हो सके। मजदूर किसी भी देश के विकास के लिए अहम भूमिका में होते हैं। हमारे संविधान में मजदूर को सम्मानजनक काम के साथ-साथ मजदूरी देने का प्रावधान किया गया है ।

लीगल एड क्लीनिक संचालक राम प्रकाश पाण्डेय ने बताई संविधान की बातें

इस अवसर पर पीएलवी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राम प्रकाश पाण्डेय संचालक लीगल एड क्लीनिक तहसील पट्टी ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत आजीविका को भी सुनिश्चित करने का अधिकार प्रदान किया गया है, श्रमिक कानून के अंतर्गत श्रमिकों के लिए काम के घंटे निर्धारित किए गए हैं , संविधान के अनुच्छेद 39 के अंतर्गत महिला एवं पुरुष में समान कार्य के लिए समान मजदूरी का प्रावधान किया गया है, मजदूरी का समय पर भुगतान न होने पर मजदूरी प्राप्त करने हेतु कानूनों का सहारा लिया जा सकता है। संविधान का अनुच्छेद 23 मानव तस्करी एवं बलपूर्वक श्रम कराने पर रोक लगाता है, किसी भी व्यक्ति से बलात श्रम नहीं कराया जा सकता, उन्होंने भवन संनिर्माण योजना के अंतर्गत श्रमिकों के पंजीकरण एवं श्रम विभाग से प्राप्त होने वाली योजनाओं के बारे में जानकारी दिया ।जिसमें ऐसे लोग जो एक वर्ष में 90दिन या उससे अधिक दिन मजदूरी का कार्य करते हैं वह श्रम विभाग में पंजीकरण कराकर श्रम विभाग से मिलने वाली योजनाओं मातृत्व शिशु बालिका मदद योजना, संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना ,कन्या विवाह सहायता योजना ,निर्माण कामगार की मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना ,गंभीर बीमारी सहायता योजना ,आवासीय विद्यालय योजना आदि योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसका पंजीकरण किसी भी जनसेवा केंद्र के माध्यम से कराया जा सकता है एवं किसी भी जानकारी व सहयोग हेतु लीगल एड क्लीनिक तहसील पट्टी से संपर्क किया जा सकता है।

कार्यक्रम का संचालन करते हुए पीएलवी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मोहम्मद शमीम ने कहा कि श्रमिक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं ,उन्होंने लोगों को सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी बीमा योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान किया। कार्यक्रम का संयोजन ब्लॉक मिशन प्रबंधक रितेश ने किया। इस अवसर पर अंकित, संतोष कुमार ,लालमति बर्मा, लक्ष्मी विश्वकर्मा ,राधा वर्मा ,संगीता, केसा ,अनीता ,आरती आदि लोग मौजूद रहे।

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