कमजोर वर्गों के लिए है निशुल्क विधिक सेवाएं : तनवीर अहमद उपजिलाधिकारी पट्टी
स्नातकोत्तर महाविद्यालय पट्टी में जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन
गाँव लहरिया न्यूज़/पट्टी
जिला जज अब्दुल शाहिद अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जनपद न्यायालय प्रतापगढ़ के आदेश एवं अपर जिला जज सुमित पवार सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रतापगढ़ के निर्देशन में स्नातकोत्तर महाविद्यालय पट्टी में वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली , मध्यस्थता एवं राष्ट्रीय लोक अदालत 14 सितंबर 2024 विषय पर आयोजित विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर में लोगों को संबोधित करते हुए उपजिलाधिकारी पट्टी तनवीर अहमद ने कहा कि निशुल्क विधिक सहायता के पात्र व्यक्ति लीगल एड क्लीनिक से संपर्क कर निशुल्क विधिक सहायता एवं परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वैवाहिक विवादों को आपसी सुलह समझौते के माध्यम से समाधान कराने हेतु प्रभावित व्यक्ति या उनके परिवार के सदस्यों द्वारा तहसील स्थित लीगल एड क्लीनिक से संपर्क किया जा सकता है ।
तहसीलदार पट्टी पवन कुमार सिंह सचिव तहसील विधिक सेवा समिति ने राष्ट्रीय लोक अदालत 14 सितंबर 2024 के विषय में लोगों को जानकारी देते हुए बताया कि बैंक ऋण से संबंधित व मोटर दुर्घटना दावा व अन्य सुलह समझौते योग्य निस्तारित होने वाले मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण कराया जा सकता है। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए पीएलवी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राम प्रकाश पांडेय संचालक लीगल एड क्लीनिक तहसील पट्टी ने कहा कि बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए स्पॉन्सरशिप कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है जिसके अंतर्गत ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 1 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम हो जिनके माता या पिता में से किसी एक की या दोनों की मृत्यु हो गई है या उनके माता-पिता गंभीर रूप से बीमार हैं या ऐसे बच्चे जो बेसहारा हैं उनके लिए स्पॉन्सरशिप योजना के अंतर्गत प्रतिमाह आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया है।पीएलवी विशाल त्रिपाठी द्वारा निशुल्क विधिक सहायता की पात्रता के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। इस अवसर पर नायब तहसीलदार पट्टी बृजेश कुमार,खंड शिक्षा अधिकारी सुशील कुमार तिवारी , अखिलेश तिवारी, जीवन लाल आदि लोग मौजूद रहे।