सड़क की पटरियों पर रेता बालू बेचने वालों की खैर नहीं,बालू, मोरम, गिट्टी के फुटकर विक्रेताओं को रोड किनारे अतिक्रमण न करने का निर्देश

सड़क किनारे रेता बालू न रखें दुकानदार, वर्ना होगी कठोर कार्यवाही - मुख्य राजस्व अधिकारी

अंकित पाण्डेय/संवादाता
प्रतापगढ़। प्रभारी अधिकारी (खनन)/मुख्य राजस्व अधिकारी राकेश पटेल ने बताया है कि दिनांक 19 नवम्बर 2022 को जनपद के विकास भवन स्थित रोड पर बालू, मोरम, मिट्टी आदि के फुटकर विक्रेताओं के दुकानों की जांच की गयी। जांच के समय अधिकतर दुकानों के बालू, मोरम, गिट्टी रोड से सटाकर रखा हुआ पाया गया तथा किसी भी फुटकर विक्रेता पर उपखनिज भण्डारण हेतु माइन मित्रा पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कराया गया है और न ही कोई अनुज्ञप्ति प्राप्त की गयी है जिस सम्बन्ध में सभी फुटकर विक्रेताओं को उ0प्र0 खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली 2018 के प्राविधानों के आलोक में नोटिस निर्गत करते हुये 03 दिवस के अन्दर समस्त अभिलेखों/विवरण प्रस्तुत कर औपचारिक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया तथा यह भी निर्देशित किया गया कि रोड अथवा रोड के किनारे जो भी उपखनिज भण्डारित किये गये है उन्हें निर्धारित स्थान पर रखकर ही विक्रय करें अन्यथा की दशा में विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

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